UP Letest News – UP में अब SC-ST की जमीन बेचने के लिए बदल गया प्रोसेस, देख नई दिशा निर्देश

UP Letest News – UP में अब SC-ST की जमीन बेचने के लिए बदल गया प्रोसेस, देख नई दिशा निर्देश

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यदि आप लोग यूपी के रहने वाले हैं तो तुरंत हो जाएं सावधान क्योंकि यूपी सरकार के द्वारा एक नई नियम को जारी किया गया है गाड़ी आदेश के अनुसार एससी और एसटी के जमीन बेचने का पूरा प्रोसेस सरकार के द्वारा बदल दिया गया है अब जमीन खरीदने के लिए ग्राहक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा अगर हुए सीमा से अधिक जमीन खरीदने हैं तो इसे विनियमित करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा जिससे कि पूरे यूपी में अभी चर्चा बनी हुई है अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया बदल गयाहै कैसे आवेदन करना होगा तो आप लोगों को इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।

जमीन बेचने के लिए ऑनलाइन मिलेगी अनुमति

दोस्तों उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जमीन बेचने के लिए सबसे पहले अनुमति लेनी होगी जो की ऑनलाइन दी जाएगी राजस्व परिषद में इसके लिए सूचना जारी की और इसके ऑफिशल वेबसाइट https://bor.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लिया जाएगा जो कि शुरू हो चुका है आवेदन करने के बाद ही जमीन बेचने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाएगी।

साथी ही तय सीमा से अधिक खरीदी गई जमीनों को विनियमित करने की अनुमति भी अब ऑनलाइन दी जा सकेगी शास्त्री घटिया के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को यह निर्देश भेज दिया गया है और यह पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है मनीष त्रिघाटिया के द्वारा यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर नियम द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिधर को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने, बंधक या पट्टे पर देने की व्यवस्था की गई है। 

इसके लिए अनुमति को 45 दिनों में की समय सीमा को तय की गई है इसमें देरी होने से इस वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं अनुसूचित जाति के जमीन बेचने और उससे संबंधित मामलों को सुलझाने निस्तारण करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

अब जिलाधिकारी देंगे ऑनलाइन अनुमति

इस प्रक्रिया के लिए डीएम आफ ऑनलाइन माध्यम से अनुमति देंगे इस नए सुविधा के मुताबिक आवेदन करता मोबाइल से आवेदन कर सकता है इसके लिए उसे उसे नंबर को पंजीकृत करना होगा तभी इसमें आवेदन कर सकेंगे पंजीकरण कराने के बाद आवेदक के पास ओटीपी आएगा उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आवेदन फार्म की प्रक्रिया को पूरी की जा सकेगी और यह एसडीम आवेदक को पूरी तरह से जांच कर रिपोर्ट लगाकर दम को शॉपिंग के उसके बाद जांच के लिए तहसीलदार या नायब तहसीलदार को नामित किया जाएगा जो की पूरी तरह से जांच करने के बाद अनुमति देंगे।

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